बलौदा,7 मई
जिला शिक्षा अधिकारी जिला जांजगीर चांपा के द्वारा पद की गरिमा के विपरीत कार्य करने पर प्रधान पाठिका को किया निलंबित।
कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बलौदा से प्राप्त प्रतिवेदन समस्त ग्रामवासियो के अनुसार श्रीमती लक्ष्मी देवी भारद्वाज प्रधान पाठक, पी एम श्री शा. कन्या प्राथ.शाला बलौदा जिला जांजगीर-चांपा के विरुद्ध-
शाला में पढ़ रहे छात्र-छात्राओ को बहला फुसला कर ईसाई रीति नीति पद्यति से धर्मांतरण कर हिंदू संस्कृति के अनुयायी, लोक शांति भंग होने के अंदेशा पर थाना बलौदा में ईश्तगासा धारा 261/2025 धारा 126, 135 (3) बीएनएसएस कायम किया गया।
एवं श्रीमती लक्ष्मी देवी भारद्वाज द्वारा शाला प्रबंधन समिति के राशि का स्वयं व्यय कर शाला विकास समिति से अनुमोदन लेने का प्रयास किया गया एवं भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया एवं समग्र शिक्षा एवं अन्य मदो से प्राप्त शाला अनुदान राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक समाग्रियो की फर्जी बिल व्हाउचर का उपयोग कर अपने रिश्तेदारों के नाम पर पीपीओ जारी कर राशि स्वयं आहरण करने की अनियमित्ता पायी गई।
सम्बंधित को कारण बताओ सूचना जारी की गई थी। संबंधित द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोष जनक नहीं पाया गया एवं दिनांक 07.05.2026 को जन समस्या निवारण शिविर ग्राम भिलाई में उठाए गये शिकायत की स्थिति को देखते हुए श्रीमती लक्ष्मी भारद्वाज का कृत्य प्रथम दृष्टया गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के 3 के विपरीत है।
श्रीमती लक्ष्मी देवी प्रधान पाठक, पी एम श्री सा. कन्या प्रथा. शाला बलौदा जिला जांजगीर-चांपा छ0ग0 का उक्त कार्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत है।
अतएव, श्रीमती लक्ष्मी देवी भारद्वाज प्रधान पाठक, पी एम श्री शा. कन्या प्रथा. शाला बलौदा जिला जांजगीर-चांपा छ0ग0 को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के अंतर्गत आपातकालीन प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में श्रीमती लक्ष्मी देवी भारद्वाज प्रधान पाठक, पी एम श्री शा. कन्या प्रथा. शाला बलौदा, मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बलौदा जिला जांजगीर चांपा छ.ग.नियत रहेगा एवं निलम्बित काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
